इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की नेता मेनका गांधी की सुलतानपुर से समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि याचिका ऐसे मामलों को दायर करने की वैधानिक अवधि 45 दिन की समय सीमा के बाद दायर की गई थी, इसलिए याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सांसद राम भुआल निषाद ने लोकसभा चुनाव में सुलतानपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी को 43,174 मतों के अंतर से पराजित किया था। मेनका ने पिछले महीने याचिका दायर की थी।
मेनका गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका. सपा उम्मीदवार के निर्वाचन के खिलाफ याचिका खारिज..
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