चेन्नई, 29 मई । तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के ऊटी की महिला अदालत ने पॉक्सो
मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां प्राप्त रिपोर्टों में कहा गया है
कि एक किशोरी ने पुलिस से शिकायत की थी कि प्रेमोकुट्टन नामक व्यक्ति उससे प्यार करता था
और उसका यौन उत्पीड़न करता था। इस संबंध में ऊटी के अखिल महिला थान में 21 जून, 2020
को मामला दर्ज किया था। विस्तृत जांच के बाद, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत
मामले दर्ज किए गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऊटी महिला
अदालत में आरोप दायर किया और सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास
की सजा सुनाई गई। अदालत ने बुधवार शाम को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 10,000 रुपये का
जुर्माना भी लगाया। यह फैसला ऐसे दिन आया है, जब चेन्नई की एक महिला अदालत ने अन्ना
विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष की इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में एकमात्र आरोपी को दोषी ठहराया।