एससी एसटी एक्ट में दर्ज मामलों की सूचना तुरंत जिला कल्याण अधिकारी को दे पुलिस
कैथल, 24 जून। मंगलवार को लघु सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989) के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक डीसी प्रीति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डीसी प्रीति ने अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों को लेकर विस्तार से समीक्षा की और एक्ट को लेकर गठित कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
डीसी प्रीति ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट तथा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के तुरंत बाद जिला कल्याण अधिकारी को सूचित करें, ताकि पीड़ित को नियमानुसार सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही कोर्ट में चालान समय पर जमा करवाए और केस की मजबूती के साथ पैरवी करें। चालान जमा करवाने की सूचना भी जिला कल्याण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें ताकि मुआवजा संबंधी प्रक्रिया पूरी की जा सके। वहीं जिला कल्याण अधिकारी निर्देश दिए कि पीड़ित को तय समय पर मुआवजा राशि प्रदान की जाए।
उन्होंने जिला उप न्यायवादी तथा डीएसपी को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त सुशील कुमार, जिला परिषद डिप्टी सीईओ रितु लाठर, डीएसपी बीरभान, जिला कल्याण अधिकारी सीमा, नायब तहसीलदार जोगिंद्र धनखड़, गैर सरकारी मनोनीत सदस्य शक्ति सौदा, अशोक सैनी, जिले सिंह मौजूद रहे।

