कैथल । हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन द्वारा अकादमी के निदेशक डॉ. अर्शिंदर सिंह चावला के मार्गदर्शन एवं कोर्स डायरेक्टर डॉ. सोहन सिंह, जिला अटॉर्नी, हरियाणा पुलिस अकादमी की देखरेख में 23 से 25 जून तक पुलिस एवं कारागार अधिकारियों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके नियम, 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कैथल के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद खुरानिया ने अधिनियम एवं नियमों की धाराओं,
न्यायिक दृष्टिकोण तथा ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में पुलिस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के माध्यम से पुलिस एवं कारागार अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ था, जबकि इसके नियम 25 सितंबर 2020 से लागू हुए। इस विषय में वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र एवं राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

