Saturday, December 6, 2025
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सीईटी की परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू

कैथल, 23 जुलाई। आगामी 26 व 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा है। जिलाधीश प्रीति ने इस परीक्षा को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और हथियार आदि ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी किए गए आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 25 जुलाई शाम पांच बजे से 27 जुलाई शाम छह बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के पास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें तथा कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि भी परीक्षा केंद्रों की परिधि में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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