कैथल । आगामी 30 व 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट की परीक्षा है। जिलाधीश प्रीति ने इस परीक्षा को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और हथियार आदि ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 30 व 31 जुलाई को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने
पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त इसी परिधि में परीक्षा केंद्रों के पास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा परीक्षार्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि भी परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

