Saturday, December 6, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeहरियाणा प्रदेशकैथलसांच गांव में किया मुफ्त कानूनी सहायता शिविर का आयोजन

सांच गांव में किया मुफ्त कानूनी सहायता शिविर का आयोजन

मुफ्त कानूनी सहायता और नालसा जागृति योजना बारे किया जागरूक

कैथल, 16 जुलाई । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मैहला के आदेशानुसार गांव सांच में मुफ्त कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता पवन कुमार और पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को पीसी-पीएनडीटी एक्ट, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुफ्त कानूनी सहायता और नालसा जागृति योजना, 2025 के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या है।

बेटियों को जन्म से पहले मिटा देना

आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग कर बेटियों को जन्म से पहले मिटा देना, हमारे समाज के उस पक्ष को उजागर करता है, जहां स्त्री को आज भी बोझ समझा जाता है। भ्रूण जांच के जरिए लिंग पहचान कराकर लड़कियों को गर्भ में ही मार देना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि नैतिक रूप से भी बेहद शर्मनाक है। भारतीय कानून के अनुसार, पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कानूनी सहायता टोल फ्री 15100 और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर डा. पवन कुमार, सुरेश कमार सरपंच गांव सांच, अशोक कुमार और उनका सहयोगी स्टाफ और अन्य मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments