Saturday, December 6, 2025
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया दिवसीय कार्यशाला का आयोजन  

बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल तस्करी रोकने संबंध में किया जागरूक  

कैथल, 2 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष मैहला के आदेशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल द्वारा वैक्लपिक विवाद समाधान केंद्र के सभागार में बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल तस्करी रोकने सबधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एमडीडी आफ इंडिया

(एन.जी.ओ.) का सहयोग रहा। कार्यक्रम में डीएसपी गुरविन्द्र सिंह, एसआई मदन लाल, रेलवे विभाग से एनके शर्मा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा रोडवेज व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सहित एमडीडी आफ इंडिया (एन.जी.ओ.) से  कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार मौजूद रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य अनाथ / बेसहारा, बालश्रम के शिकार, भिखारी, मानव तस्करी और बाल श्रम से पीड़ित बच्चों को उनके अधिकार दिलाने बारे जैसे शिक्षा, पहचान पत्र, निराश्रित बच्चों को वित्तिय सहायता दिलाने के बारें में विचार विमर्श किया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अरविन्द खुरानियां द्वारा बाल विवाह, बाल श्रम और बाल / मानव तस्करी रोकने के बारें में विस्तृत

जानकारी और कानूनी प्रावधानों के बारें में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 और मुफ्त कानूनी सहायता टोल फ्री नंबर 15100 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।

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