कैथल, 5 अगस्त। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से राजस्व संपदा कलायत में पनप रही एक अवैध कालोनी में बनी सड़कों, सिवरेज, एक दुकान, चार डीपीसी को शुरुआती चरण ही तोड़ा गया। अवैध कालोनी में कार्यवाही एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधान अनुसार की गई। इस कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग के एसडीओ अंकित कुमार बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रहे।
जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा कलायत में लघु सचिवालय के पास करीब तीन एकड़ में अवैध कालोनी विकसित करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भू स्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके अवैध कालोनी को रोकने के आदेश दिए गए थे। परंतु
भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण कार्य को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। जिसके बाद डीटीपी का अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और कालोनी में सड़कों, सिवरेज, एक दुकान, चार डीपीसी को शुरुआती चरण ही तोड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस को संबंधित भू-मालिकों एवं डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है।
जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों से अपील की है कि वे किसी कालोनी में प्लाट लेने से पहले उसकी वैधता जरूर चैक कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।–

