कैथल, 11 सितंबर । जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कैथल की राजस्व संपदा पट्टी गादड़ में पनप रही दो अवैध कालोनियों में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। अवैध कालोनियों में कार्यवाही एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधान अनुसार की गई। इस कार्रवाई के दौरान सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता गुरविंद्र सिंह बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रहे।
जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कैथल की राजस्व संपदा पट्टी गादड़ में करीब 1.25 एकड़ में पनप रही एक अवैध कालोनी में मिट्टी से बनी सड़कें तथा दूसरी कालोनी में नवनिर्मित डीपीसी को शुरूआती चरण में जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के
तहत नोटिस जारी करके अवैध कालोनियों को रोकने के आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण कार्य को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। जिसके बाद डीटीपी का अमला पुलिस बल संबंधित कालोनी में पहुंचा और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अमल में
लाया गया। इसके साथ ही पुलिस को संबंधित भू-मालिकों एवं डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है।
जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों से अपील की है कि वे किसी कालोनी में प्लाट लेने से पहले उसकी वैधता जरूर चैक कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

