कैथल । एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने हत्या के एक मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और प्रत्येक को 1,01000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि मृतक के माता पिता को मुआवजे के रूप मेंं देने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। इस बारे में प्रदीप कुमार निवासी गांव म्योली ने
9 मार्च 2023 को थाना दंड में मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एपीपी कुलदीप गर्ग ने की। कुलदीप गर्ग ने बताया कि प्रदीप कुमार निवासी गांव म्योली 8 मार्च 2023 को अपने भाई हरीश कुमार, ताऊ के लडक़े संदीप, चाचा के लडक़े कृष्ण कुमार, साले दीपक तथा दोस्त गुरजीत सिंह के साथ कन्या महाविद्यालय ढांड के
पास होली मनाने लगे। वे सभी गाड़ी में गाने चलाकर डांस कर रहे थे। म्यूजिक सुनकर कुछ दूरी पर पार्टी कर रहे चार लडक़े भी उनके पास आ गये और उनके साथ नाचने लगे। कुछ देर बाद प्रदीप वगैरा ने कहा कि आप लोग यहां से चले जाओ लेकिन वे माने नहीं और जबरदस्ती गाड़ी के उपर चढक़र नाचने लगे। इस पर गुरजीत ने म्यूजिक बन्द कर दिया व
उन लडक़ों को कहा कि तुम यहां से चले जाओ लेकिन वे बार बार म्यूजिक चलाने के बारे में कहते रहे। इसके बाद अनिल, कृष्ण कुमार, संदीप, अनिरुध व चालक गुरजीत जाकर गाड़ी में बैठ गये तथा प्रदीप, हरीश और दीपक गाड़ी से बाहर खड़े थे। वे चारों लडक़े आपस में एक दूसरे का नाम अनिल, राहुल, रवि उर्फ गोलू व रोहित वासी ढांड ले रहे थे। वे
हरीश को जबरदस्ती होली खेलने बारे कह रहे थे लेकिन हरीश ने कहा कि अब हमें घर जाना है। इसी बात लेकर हरीश के साथ वे हाथापाई करने लगे। इस बीच अनिल नामक लडक़े ने हरीश को जान से मारने की नियत से ईंट उठाकर जोर से सिर में मारी। फिर वे चारों वहां से भाग गए। हरीश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन ईलाज के दौरान 12
मार्च को उसकी मौत हो गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 74 पेज के फैसले में तीनों अनिल, रवि और राहुल को दोषी पाया तथा उम्र कैद और 1,01000 प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 24 गवाह पेश किए गए।

