कैथल, 9 जुलाई। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कैथल के अधीन राजस्व संपदा पट्टी गादड़ व पट्टी चौधरी में स्थित दो अवैध कालोनियों में बनी सड़क नेटवर्क, बाउंड्री वाल व दो नव निर्मित शोरूम को कार्रवाई करते हुए हटाया गया। अवैध कालोनी में कार्यवाही एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधान अनुसार की गई। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार राजौंद सुरेश कुमार बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा और नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाया गया।
पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिराने के लिए स्थल पर पहुंचा
जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा पट्टी गादड़ व पट्टी चौधरी में अवैध रूप से पनप रही अवैध कालोनियों का मामला संज्ञान में आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे रोड नेटवर्क को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन हेतू अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

