Saturday, December 6, 2025
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फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई :डीडीए डॉ. बाबू लाल

कैथल, 10 जुलाई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को खरीफ -2025 के बीमा के लिए, हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया हुआ है। इस स्कीम के अर्न्तगत खरीफ  फसलों के लिए धान, बाजरा, मक्का, व कपास अधिसूचित किया गया है। किसान को बीमा करवाने के लिए प्रति हैक्टेयर निर्धारित राशि वहन करनी होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

उन्होंने बताया कि खरीफ -2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रूपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी। फसल बीमा करवाने के अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है यदि ऋ णी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो वे संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24.07.2025) तक को सूचित करें। किसानों को सूचित किया जाता है कि फसल बीमा नही करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आयेगा, जिसको बैंक को देना होगा, तभी ओपीटी-आउट फार्म स्वीकार होगा और यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए बीमा कंपनी एआईसी के प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि जिला के खंड कृषि अधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत है।

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