दोनों पर अवैध संबंधों के कारण हत्या करने का लगा था आरोप
कैथल । अतिरिक्त सैशन जज मोहित अग्रवाल ने हत्या के एक मामले में साक्ष्यों के अभाव में एक महिला सहित दो आरोपियोंं को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। इस बारे में मृतक कृष्ण के भाई संजय ने थाना तितरम में हत्या का केस दर्ज करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से केस की पैरवी गांव माजरा निवासी एडवोकेट करुण खटकड़ ने की। एफआईआर के अनुसार तीन नवंबर 2019 को कृष्ण ने अपने भाई संजय को कहा था कि वह दवा लेने के लिए गांव के डॉक्टर के पास जा रहा है लेकिन वह देर रात तक वापस घर नहीं लौटा।
कृष्ण का शव नाले तथा सडक़ के बीच के मार्ग पर झाडिय़ों में पड़ा हुआ था
इस पर संजय और उसके परिवार के सदस्यों ने उसका पता लगाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन प्रात: लगभग 4-5 बजे संजय तथा उसके परिवार के सदस्य कृष्ण को खोज रहे थे। जब वे गांव काकौत तथा पिलनी की सीमा के पास पहुंचे तो कृष्ण का शव नाले तथा सडक़ के बीच के मार्ग पर झाडिय़ों में पड़ा हुआ था। कृष्ण की गर्दन के बाई ओर कट का निशान था। संजय ने आशंका जताई कि उसके भाई की हत्या भाषा उर्फ सुभाष उर्फ राहुल ने की है। संजय की शिकायत पर पुलिस ने सुभाष और महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और चालान अदालत में पेश किया।
आरोपी सुभाष के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे
अदालत में ट्रायल के दौरान यह बात भी सामने आई कि आरोपी सुभाष के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। यही अवैध संबंध हत्या का कारण बने लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलीलों से साबित किया कि सुभाष और उक्त महिला का इस हत्या से कोई सरोकार नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने अपने 62 पेज के फैसले में सुभाष और महिला को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोंश पाया तथा संदेह का लाभ देते हुए दोनों को बरी कर दिया। मामले में कुल 22 गवाह एग्जामिन करवाए गए।

