नाबालिग लडक़ी के अपहरण और दुष्कर्म का था आरोप
कैथल । अतिरिक्त सैशन जज अनूपामिश मोदी की अदालत ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस बारे में एक गांव वासी ने थाना सदर में 11 मई 2023 को आपीसी की धारा 363, 366ए, 376/3 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा नंबर 137 दर्ज करवाया था। बचाव पक्ष्ी की ओर से मुकदमे की पैरवी गांव माजरा निवासी वकील करुण खटकड़ ने की। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता की नाबालिग लडक़ी 10 मई 2023 को बिना बताए कहीं चली गई है।
नाबालिग लडक़ी 10 मई 2023 को बिना बताए कहीं चली गई
उन्होंंने अपनी लङक़ी की तलाश अपनी रिश्तेदारी में की है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लडक़ी के पास मोबाइल फोन भी नहीं है। उसे शक है कि कोई लङक़ा उसकी लङक़ी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। इस पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान लडक़ी को 12 मई को हिसार से बरामद कर लिया गया। लडक़ी की सीडब्ल्यूसी के समक्ष काउंसलिंग करवाई गई व जज के सामने बयान कलमबद्ध करवाए गए। इसके बाद लडक़ी का मेडिकल करवाया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टिï हुई। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो की धाराएं जोड़ दी गई। पुलिस ने आरोपी अभिषेक निवासी हिसार को चंदाना गेट से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 22 गवाह पेश किए गए। एडीजे अनूपामिश मोदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 16 पन्नों के फैसले में आरोपी अभिष्ेाक को सबूतों के अभाव में निर्दाेष पाया और बरी करने के आदेश दिए।

