Saturday, December 6, 2025
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डीएलएसए और सीसीएफ हरियाणा ने गोद लेने के कानूनों पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया

कैथल, 1 नवम्बर।  जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफ), हरियाणा चैप्टर के सहयोग से, हरियाणा दिवस के साथ-साथ स्थानीय सनातन धर्म मंदिर के सम्मेलन कक्ष में गोद लेने के जागरूकता दिवस को मनाते हुए एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया।

उप निदेशक व जिला अटॉर्नी सुखदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे गोद लेने के विनियमों के संदर्भ में गोद लेने के कानूनी तरीके के बारे में आम जनता को जागरूक करें और साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

सीसीएफ हरियाणा चैप्टर के समन्वयक और हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के मास्टर ट्रेनर अरविंद खुरानीया एडवोकेट ने गोद लेने के विनियम 2022 के साथ-साथ कारा (CARA) दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। पैरा-लीगल वालंटियर्स, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और डीएलएसए

कैथल के रक्षा सलाहकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, ‘बाल-उपवन कैथल’, 2018 से काम कर रही है और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अब तक 90 बच्चों को गोद दिया जा चुका है। जिनमें से चार बच्चों को अंतर-देशीय गोद (inter-country adoption) में दिया गया। डीबीए कैथल के पूर्व अध्यक्ष

रणवीर पराशर एडवोकेट ने भी इस विषय पर बात की और सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। इससे पहले सभा के अध्यक्ष रवि भूषण गर्ग और अन्य पदाधिकारियों ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

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