Saturday, December 6, 2025
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डीसी प्रीति ने बताया सभी रजिस्ट्री कार्यालय पूरी तरह कार्यशील, जिला में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली सुचारू रूप से संचालित

कैथल, 13 नवंबर। जिला में सभी रजिस्ट्री कार्यालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और किसी भी पेपरलेस रजिस्ट्री सेवा को स्थगित नहीं किया गया है। एक नवंबर, 2025 से प्रारंभ किया गया पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। जिला में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली सुचारू रूप से संचालित है।

डीसी प्रीति ने बताया कि नया पेपरलेस सिस्टम नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नए प्रावधानों के तहत विभाग को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के लिए पांच कार्य दिवसों का समय निर्धारित किया गया है।

डीसी ने बताया कि राज्यव्यापी शुरुआत से पहले विभाग ने इस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके दौरान तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमियों की पहचान कर उन्हें दूर किया गया। सफल परीक्षणों के बाद इसे पूरे हरियाणा में लागू किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी नए सिस्टम की तरह प्रारंभिक चरण में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन विभाग ने इसके लिए व्यापक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है, ताकि नागरिकों की शिकायतों और सुझावों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने बताया कि नागरिकों और अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर कई सुधार किए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड और एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) से जुड़े मामलों में खेवट-खतौनी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पंजीकरण नगर निकायों द्वारा प्रदत्त प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से किया जा रहा है। लाइसेंस नंबर दर्ज करते ही सिस्टम में

संबंधित डाटा स्वत: प्रदर्शित हो जाता है। पुराने शहर क्षेत्रों के रिकार्ड से खेवट-खसरा कॉलम हटा दिए गए हैं, जिससे नागरिक अगले कार्य दिवस से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों का डाटा शहरी स्थानीय निकायों से लिंक कर दिया गया है, जिससे समन्वय और मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आई है।

डीसी प्रीति ने बताया कि पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड सीमा 10 एमबी से बढ़ाकर 40 एमबी कर दी गई है। इसके अलावा एक नया फीचर रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन जा रहा है, जिससे आवेदक अपने दस्तावेजों में सुधार कर बिना अतिरिक्त शुल्क के पुन: अपलोड कर सकेंगे, बशर्ते प्रारंभिक रूप से गलत जानकारी न दी गई हो। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध है और इसे और सरल बनाया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकेशन डाटा सटीक है, फिर भी नागरिक किसी विसंगति की स्थिति में हेल्पडेस्क के माध्यम से सुधार के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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