Monday, December 29, 2025
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उच्चतम न्यायालय का फैसला उन्नाव पीड़िता और उनके साथ खड़े लोगों की जीत : कांग्रेस

नई दिल्ली, 29 दिसंबर । कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के उन्नाव दुष्कर्म मामले में उच्च
न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह फैसला पीड़िता
और उसके साथ खड़े लोगों की जीत है।

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लाम्बा ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा “आज उच्चतम
न्यायालय के फैसले ने उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर
को जमानत दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि नाबालिग से दुष्कर्म

और उसके परिजनों की हत्या का दोषी भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर
नहीं आएगा। यह पीड़िता, उसके परिवार और उसके साथ खड़ी हर आवाज की जीत है। मगर यह
लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है।”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि श्री मोदी कहते थे कि नाबालिग के
दुष्कर्मियों को दोषी साबित होते ही फांसी दी जाएगी, लेकिन सभी ने देखा कि कैसे दुष्कर्मी और

अपराधियों को बचाया जा रहा है। कुलदीप सेंगर का मामला अब उच्चम न्यायालय पहुंच चुका है।
कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हों या बिलकिस बानो के दोषी हों, श्री मोदी और
उनकी सरकार हर मामले में बेनकाब हुई है। आज न्याय की जीत हुई है, लेकिन न्याय का हक
मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी।

सुश्री लाम्बा ने कहा कि जब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली तो पीड़िता अपनी मां के साथ
इंडिया गेट पर धरने पर बैठी, तो भाजपा और उसके समर्थकों ने उसका मजाक उड़ाया। कुलदीप सिंह
सेंगर को जमानत मिली, क्योंकि सीबीआई ने कमजोर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, ”इन सब के बीच

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने अपने घर के दरवाजे खोले
और पीड़िता और उनके परिवार को आश्वासन दिलाया कि हम सभी उनके साथ न्याय का हक़ मिलने
तक खड़े हैं। हमारी वकील पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी रही, हमने ये लड़ाई कानूनी तौर पर
लड़ने के साथ ही सड़कों पर भी संघर्ष किया।”

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बेटियों के अपराधियों को रिहा करना और पैरोल पर छोड़ने का
तमाशा बंद होना चाहिए, इन्हें सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की पीड़ित
बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।

योगिता भयाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मौखिक रूप से संकेत दिया था। बाद में अदालत ने
आधिकारिक तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया है। महिला
एक्टिविस्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता से भी दखल देने और अपनी याचिका दायर करने के
लिए कहा है।

इस मामले पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, “पूरा देश इस मामले को देख रहा है। हमें उम्मीद
थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई स्टैंड लेगा और यह आदेश हमें उम्मीद देता है। जो लड़की दर्द में भटक रही
है, उसके जीवन में सुरक्षा और न्याय की जगह होनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उसे न्याय
मिले और भविष्य में देश की हर लड़की को न्याय मिले।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 2017
के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया।
पीड़िता के वकील ने मीडिया में बयान दिया कि इसे जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें थोड़ी

सांस लेने का समय मिला है। उन्होंने कहा, “सीबीआई ने बहुत सीमित मुद्दे पर स्टैंड लिया और
हमारे सबसे मजबूत तर्कों को सामने नहीं रखा। सीबीआई ने हमसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली।
पीड़िता के पक्ष में इतने सबूत हैं कि कोई भी कोर्ट उसके समर्थन में फैसला देगा। कोर्ट ने मुख्य
बातों पर हमारी बात नहीं सुनी। सीबीआई ने केस के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर बात की है। सीबीआई ने

हमें इस केस में पार्टी भी नहीं बनाया।” उन्होंने दोहराया कि हम इस फैसले को पीड़ित की जीत नहीं
मान सकते हैं।

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