Saturday, December 6, 2025
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Homeचंडीगढ़मोहाली की अदालत ने अकाली नेता मजीठिया की हिरासत चार दिन बढ़ाई

मोहाली की अदालत ने अकाली नेता मजीठिया की हिरासत चार दिन बढ़ाई

चंडीगढ़, 02 जुलाई। मोहाली की एक अदालत ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के
नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी। उन्हें आय से अधिक संपत्ति (डीए)
मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बुधवार को सात दिन की सतर्कता ब्यूरो की हिरासत समाप्त होने के बाद मजीठिया को कड़ी सुरक्षा
के बीच अदालत में पेश किया गया।
तीन घंटे की सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए सरकारी वकील फेरी सोफत ने कहा कि

सतर्कता ब्यूरो द्वारा आवेदन दायर किए जाने के बाद अदालत ने मजीठिया की हिरासत चार दिन और बढ़ा दी।
मोहाली जिला अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जहां मजीठिया को पेश किया
गया था। इसके अलावा सतर्कता ब्यूरो कार्यालय में भी सुरक्षा बढ़ायी गयी थी।

ब्यूरो ने 25 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की थी और 540 करोड़ रुपये के कथित ‘ड्रग मनी’ (मादक
पदार्थ की तस्करी से प्राप्त आय) के शोधन मामले में मजीठिया को गिरफ्तार किया था।
उनकी गिरफ्तारी के बाद, अदालत ने 26 जून को मजीठिया को सात दिन की सतर्कता हिरासत में भेज दिया था।

मजीठिया के खिलाफ दर्ज ताजा प्राथमिकी में सतर्कता ब्यूरो ने दावा किया है कि प्रारंभिक जांच में
कई तरीकों से 540 करोड़ रुपये से अधिक की ‘ड्रग मनी’ के धनशोधन का खुलासा हुआ है और
कथित तौर पर मजीठिया ने इसमें मदद की थी।

मजीठिया के खिलाफ यह प्राथमिकी पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा 2021 के एक मादक
पदार्थ मामले में की जा रही जांच पर आधारित है।
साल 2021 में मजीठिया पर स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ तत्व (एनडीपीएस) अधिनियम

के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल की 2018 की
रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।
मजीठिया ने पांच महीने से अधिक समय पटियाला जेल में बिताया। पंजाब और हरियाणा उच्च
न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह अगस्त 2022 में जेल से बाहर निकले।

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