डीसी ने कहा अवशेष में आग लगाते पाए जाने वाले के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
कैथल, 15 अक्टूबर। डीसी प्रीति ने कहा कि धान व अन्य फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर 30 नवंबर 2025 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। फसल अवशेषों में आग लगाने से रोकने और जनहित को ध्यान में
रखते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लगाई हुई है। इसके बावजूद भी यदि कोई फसल अवशेष में आग लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धान सहित अन्य फसलों की कटाई का कार्य चला हुआ है। इन फसलों की कटाई उपरांत कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते है, जिस कारण वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण अधिक होने से बीमारियां फैलती है। इसके साथ ही आमजन को सांस लेने में कठिनाई आती है तथा कई बार सड़क दुर्घटना भी हो
जाती है। इससे पशुओं के चारे की भी कमी हो जाती है और भूमि की ऊपरी सतह जलने के कारण सूक्ष्म जीव मर जाते है और इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कमजोर हो जाती है।
डीसी प्रीति ने कहा कि सभी किसान फसल अवशेष का उचित प्रबंधन करें। सरकार भी इसके लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। वहीं विभिन्न उद्योग भी पराली को खरीदते हैं।

