केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत डॉक्टरों पर होने वाले हमलों या हिंसा के मामलों में छह घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों पर हमले या हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर को घटना के छह घंटे के भीतर दर्ज किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को इस संबंध में मेमो जारी किया गया हैइसकी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी, जो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे।
केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए..
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